भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) चलाई है। लेकिन कई लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गिव-अप अभियान (Give-Up Ration Card Scheme) शुरू किया है।
अब जो लोग इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, वे स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जारी किया है, जिससे लाभार्थी आसानी से अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।
गिव-अप अभियान क्या है?
Give-Up Ration Card Campaign के तहत ऐसे लोग जो अब आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं और उन्हें सरकार द्वारा सस्ते दर पर मिलने वाले राशन की आवश्यकता नहीं है, वे अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से हटा सकते हैं।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों तक राशन की सही पहुंच सुनिश्चित की जाए।
गिव-अप अभियान के मुख्य लाभ:
✅ आर्थिक रूप से सक्षम लोग खुद को NFSA से हटा सकते हैं।
✅ जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
✅ सरकार की राशन वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी होगी।
✅ नए पात्र परिवारों को इस योजना में जोड़ा जा सकेगा।
गिव-अप अभियान के तहत NFSA से खुद को कैसे हटाएं?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत स्वयं को राशन योजना से हटाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
1️⃣ राज्य सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2️⃣ गिव-अप राशन कार्ड (Give-Up Ration Card) विकल्प चुनें।
3️⃣ आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें।
4️⃣ राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और अन्य जानकारी दर्ज करें।
5️⃣ अपना घोषणा पत्र (Self Declaration) जमा करें कि अब आपको इस योजना का लाभ नहीं चाहिए।
6️⃣ सभी विवरण भरने के बाद आवेदन सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।
👉 ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट:
🔗 यहां क्लिक करें
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- निकटतम राशन दुकान (FPS) या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यालय जाएं।
- गिव-अप फॉर्म प्राप्त करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- राशन दुकान विक्रेता या संबंधित अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसे सुरक्षित रखें।
- आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी शुरू कर दी गई है
गिव-अप अभियान के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
📌 राशन कार्ड (Ration Card)
📌 आधार कार्ड (Aadhaar Card)
📌 बैंक पासबुक (Bank Passbook)
📌 मोबाइल नंबर (Mobile Number)
📌 स्वयं द्वारा लिखा गया घोषणा पत्र (Self-Declaration Letter)
कौन-कौन इस योजना से हट सकते हैं? (गिव-अप अभियान के पात्रता मानदंड)
गिव-अप योजना के तहत वे लोग स्वयं को खाद्य सुरक्षा योजना से हटा सकते हैं:
✅ जिनकी मासिक आय ₹10,000 से अधिक है।
✅ जिनके पास खुद का पक्का मकान है।
✅ जो आयकरदाता (Income Tax Payer) हैं।
✅ जिनके पास चारपहिया वाहन (Car) है।
✅ जो सरकारी कर्मचारी हैं।
✅ जिनके पास दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है।
यदि आप इन मानदंडों में आते हैं, तो आपको स्वेच्छा से अपना नाम राशन योजना से हटवा लेना चाहिए ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
गिव-अप अभियान से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां
📅 अभियान शुरू होने की तिथि: शुरू है
📅 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2025
👉 आप अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति वेबसाइट पर जाकर तिथि की पुष्टि कर सकते हैं।
NFSA गिव-अप फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?
यदि आप राशन कार्ड गिव-अप करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा।
🔹 फॉर्म डाउनलोड करने के लिए:
1️⃣ NFSA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2️⃣ “Give-Up Ration Card” ऑप्शन पर क्लिक करें।
3️⃣ फॉर्म को डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
4️⃣ सभी जानकारी भरें और अपने दस्तावेज़ संलग्न करें।
5️⃣ उचित अधिकारी के पास इसे जमा करें।
गिव-अप अभियान के बाद क्या होगा?
✅ आपका नाम NFSA राशन सूची से हटा दिया जाएगा।
✅ आपको पीएचएच (PHH) या एपीएल (APL) कैटेगरी से हटा दिया जाएगा।
✅ आपकी जगह किसी जरूरतमंद को योजना का लाभ मिलेगा।
✅ आपको भविष्य में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. क्या गिव-अप अभियान अनिवार्य है?
नहीं, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक (Voluntary) है। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं और सरकार की राशन योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, तो आप अपना नाम हटा सकते हैं।
Q2. मैं ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
आप NFSA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर गिव-अप राशन कार्ड आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
Q3. अगर मैं गिव-अप कर दूं तो क्या मुझे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा?
हां, आप अन्य सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि का लाभ ले सकते हैं।
Q4. अगर मैंने गलती से अपना राशन कार्ड गिव-अप कर दिया तो क्या मैं इसे वापस ले सकता हूँ?
नहीं, गिव-अप करने के बाद आप दोबारा इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।
Q5. क्या मेरे परिवार के अन्य सदस्य राशन कार्ड गिव-अप कर सकते हैं?
हां, यदि कोई सदस्य आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, तो वह व्यक्तिगत रूप से भी अपना नाम राशन कार्ड से हटा सकता है।
निष्कर्ष
गिव-अप अभियान एक बेहतरीन पहल है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी राशन योजना का सही लाभ पहुंच सके। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो अपने राशन कार्ड को गिव-अप करें और जरूरतमंदों की मदद करें।
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