राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। जयपुर जिले में 147 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने गिव अप अभियान के तहत ऐसे लाभार्थियों को 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटवाने का मौका दिया है। अगर इस अवधि तक नाम नहीं हटाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गिव अप अभियान : अपात्रों के लिए अंतिम मौका
गिव अप अभियान के तहत उन लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जाएगा, जो सरकार द्वारा तय किए गए पात्रता मानकों को पूरा नहीं करते हैं। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, निजी चौपहिया वाहन धारक, और 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के लिए अयोग्य होंगे।
1. अपात्र लाभार्थियों की पहचान और नोटिस जारी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिला प्रशासन ने अपात्र लाभार्थियों की जांच शुरू कर दी है।
कार्यालय | जारी किए गए नोटिस |
---|---|
जिला रसद अधिकारी, जयपुर प्रथम | 66 |
जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय | 81 |
कुल अपात्र लाभार्थी | 147 |
✅ अधिक लाभार्थियों की जांच जारी है, और हजारों नाम सूची से हटाए जा सकते हैं।
2. कौन-कौन अपात्र श्रेणी में आएंगे?
सरकार द्वारा तय की गई अपात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:
अपात्रता मानदंड | विवरण |
---|---|
सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारी | यदि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में है |
उच्च पेंशन प्राप्तकर्ता | यदि परिवार को 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पेंशन मिल रही है |
उच्च वार्षिक आय | यदि संपूर्ण परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है |
आयकरदाता | यदि परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है |
निजी चारपहिया वाहन धारक | यदि परिवार के पास निजी कार या अन्य चारपहिया वाहन है |
✅ यदि आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा।
3. गिव अप अभियान का उद्देश्य
🔹 अपात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाना।
🔹 जरूरतमंद और पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देना।
🔹 पात्रता जांच कर सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना।
✅ स्वेच्छा से नाम हटवाने पर कोई सजा या जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन 28 फरवरी के बाद सख्त कार्रवाई होगी।
4. गिव अप अभियान के तहत आवेदन कैसे करें?
यदि आप अपात्र हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अपनाएं:
ऑफलाइन आवेदन:
1️⃣ अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान (राशन दुकान) पर जाएं।
2️⃣ गिव अप फॉर्म प्राप्त करें।
3️⃣ अपनी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
4️⃣ फॉर्म जमा करने के बाद आपका नाम सूची से हटा दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन:
1️⃣ राज्य सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2️⃣ “गिव अप योजना” सेक्शन में जाएं और आवेदन पत्र भरें।
3️⃣ आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
✅ अगर 28 फरवरी 2025 तक नाम नहीं हटाया गया, तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
5. जयपुर में गिव अप अभियान तेज, हजारों नाम हटाए जाने की तैयारी
जयपुर जिले में पहले ही हजारों लाभार्थियों ने गिव अप अभियान के तहत अपना नाम सूची से हटवाया है।
✅ पहले गिव अप अभियान की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 28 फरवरी 2025 कर दिया गया है।
✅ इससे अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपना नाम हटाने का अंतिम मौका मिलेगा।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। जयपुर जिले में अब तक 147 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है और यह संख्या आगे बढ़ सकती है। 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटाने का मौका दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।
✅ यदि आप योजना के पात्र नहीं हैं, तो जल्द से जल्द अपना नाम गिव अप अभियान के तहत हटा लें।
✅ यह अभियान जरूरतमंद लोगों तक सरकारी लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
👉 अपना नाम हटाने के लिए अभी आवेदन करें!