राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत अपात्र लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। जयपुर जिले में अब तक 147 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सरकार द्वारा गिव अप अभियान के तहत ऐसे लाभार्थियों को 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने का अवसर दिया गया है। इस निर्धारित समय सीमा के बाद भी यदि अपात्र लाभार्थी सूची में बने रहते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कौन हैं अपात्र लाभार्थी?
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित श्रेणियों के लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र नहीं होंगे:
- सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के नियमित कर्मचारी या अधिकारी।
- वार्षिक आयकर देने वाले व्यक्ति।
- निजी चौपहिया वाहन धारक।
- 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार।
- 1 लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति।
अब तक कितने लोगों को नोटिस जारी?
जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा के अनुसार, जयपुर प्रथम से 66 और जयपुर द्वितीय से 81 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर अब तक 147 लोगों को इस योजना से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
गिव अप अभियान: 28 फरवरी तक मौका
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 3 दिसंबर 2024 से गिव अप अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से बाहर होने का अवसर देना था। पहले इस अभियान की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित थी, लेकिन अब इसे 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
आवेदन प्रक्रिया
अपात्र लाभार्थी अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने के लिए जिले की उचित मूल्य दुकानों से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद अपात्र लाभार्थियों पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी लाभार्थियों के लिए अलर्ट
सरकार की इस योजना का उद्देश्य केवल उन्हीं जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाना है, जो वास्तव में इसके पात्र हैं। अतः जिन लोगों को योजना के तहत अयोग्य पाया जाएगा, वे अपने नाम को तुरंत सूची से हटवा लें, अन्यथा उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द सूची से अपना नाम हटवाना होगा। सरकार की यह सख्ती यह सुनिश्चित करने के लिए है कि योजना का लाभ केवल योग्य और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। यदि आप इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं, तो 28 फरवरी 2025 से पहले गिव अप अभियान के तहत अपना नाम हटवाने की प्रक्रिया पूरी कर लें।