खाद्य सुरक्षा योजना अलर्ट: 28 फरवरी ‘गिवअप’ की अंतिम तिथि, अजमेर में 2460 ने नाम वापस लिए

Food Security Scheme Alert: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘गिवअप’ अभियान के तहत अजमेर में 2,460 से अधिक लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटा लिया है। यह अभियान 28 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसके बाद अपात्र लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

जो लोग अपात्र हैं और योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें स्वयं ही नाम हटवाना होगा। यदि 28 फरवरी तक गिवअप आवेदन नहीं किया गया, तो रसद विभाग ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अब तक 20 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।


खाद्य सुरक्षा योजना गिवअप अभियान 2025: मुख्य जानकारी

बिंदु विवरण
अभियान का नाम खाद्य सुरक्षा योजना ‘गिवअप’ अभियान
अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025
अजमेर में नाम वापस लेने वाले 2,460 लोग
नोटिस जारी 20 अपात्र लाभार्थियों को
नाम वापस लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन
कार्रवाई 28 फरवरी के बाद अपात्रों पर कार्रवाई होगी
प्रशासनिक अधिकारी नीरज कुमार जैन (जिला रसद अधिकारी)

किन्हें खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाना चाहिए?

जिला रसद अधिकारी नीरज कुमार जैन के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणी के लोग स्वेच्छा से योजना से नाम वापस लें:

सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था के कर्मचारी एवं अधिकारी।
एक लाख रुपये वार्षिक आय से अधिक पेंशन पाने वाले।
परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक होने पर।
निजी चौपहिया वाहन मालिक।
आयकरदाता।

➡️ यदि आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो 28 फरवरी से पहले अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा लें, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है।


अजमेर में कितने लोगों ने नाम वापस लिया?

🔹 शहरी क्षेत्र: 915 लोग
🔹 ग्रामीण क्षेत्र: 1,545 लोग
🔹 कुल नाम हटाने वाले: 2,460 लोग

पहले अंतिम तिथि 31 जनवरी थी, लेकिन अब इसे 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया ताकि अधिक से अधिक अपात्र लोग स्वेच्छा से योजना से बाहर हो सकें।


अपात्र लोगों पर सख्त कार्रवाई शुरू

🔸 अब तक 20 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
🔸 यदि 28 फरवरी तक नाम नहीं हटवाया, तो विभाग सख्त कदम उठाएगा।
🔸 अपात्र लोगों पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


खाद्य सुरक्षा योजना से नाम कैसे हटाएं?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1️⃣ राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।
2️⃣ अपने SSO ID से लॉगिन करें।
3️⃣ ‘खाद्य सुरक्षा गिवअप’ विकल्प पर क्लिक करें।
4️⃣ आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
5️⃣ आवेदन जमा करें और रसीद डाउनलोड करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1️⃣ निकटतम जिला रसद कार्यालय जाएं।
2️⃣ गिवअप फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें।
3️⃣ अधिकारियों को जमा करें और पावती प्राप्त करें।


निष्कर्ष

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ सरकार 28 फरवरी के बाद कार्रवाई करने जा रही है। यदि आप सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता या निजी कार के मालिक हैं, तो स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटा लें।

📢 योजना का लाभ केवल योग्य और जरूरतमंद परिवारों को मिले, इसलिए यदि आप अपात्र हैं तो जल्द ही आवेदन करें और गिवअप अभियान में भाग लें।

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